
प्रतिबंधित गोवंशीय मांस बेचते पांच लोग हिरासत में_
न्यूज़_ रामनगर /जसपुर_ शुक्रवार की दिनांक ०6,_ ०3, 2026 को गोवंश स्क्वाड परिक्षेत्र कार्यालय किच्छा के प्रभारी Si पंकज बेलवाल के साथ हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल पुष्कर राठौर, संजीव कुमार तथा एहसान अली के साथ जसपुर थाना क्षेत्र में गस्त कर रहे थे, तभी कलियावाला मोड़ के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि पिछले कुछ दिनों से ठाकुरद्वारा क्षेत्र के रहने वाले चार-पांच लोग आवारा गायों को पड़कर उन्हें काटकर उनका मांस बेचते हैं,

वह राजपुर क्षेत्र में पुराने स्लाटर हाउस में बेच रहे हैं आज भी वे लोग एक गाय को काटने के लिए आवारा घूमती गाय को पड़कर काटने ले गए हैं? सूचना मिलते ही Si पंकज बेलवाल, चौकी नादेही से प्रभारी उप निरीक्षक संतोष देवरानी, कांस्टेबल अशोक पवार, सहित मौके पर पहुंच कर सलाइटर हाउस की पुरानी जर्जर छोटी सी दुकान में गोवंशीय पशुओं का मांस बड़े-बड़े टुकड़ों में रख पाया गया

उसके साथ मांस काटने के औजार भी रखे मिले, पुलिस को मौके पर एक चापट, तीन छुरी, तथा दो छोटी कुल्हाड़ी व एक लकड़ी का गुटका, इलेक्ट्रॉनिक तराजू ,तथा मांस को लाने ले जाने के लिए एक आदत थ्री व्हीलर व एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी बरामद हुई? पुलिस को देखकर वहां मौजूद लोग भागने की कोशिश करने लगे पुलिस ने भागने से पहले ही बगैर मौका दिए उन्हें बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम__

1_जमील अहमद (40 वर्ष) पुत्र खलील अहमद निवासी मोहल्ला फिरदोसीयान ठाकुरद्वारा!
2_ मोहम्मद अरमान( 23 वर्ष) पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम मलपुरा मजरा ठाकुरद्वारा!
3_ फहीम (22 वर्ष) पुत्र जुल्फिकार निवासी मोहल्ला फ़तेहुउल्लाह गंज ठाकुरद्वारा!
4_ वसीम (21 वर्ष) पुत्र जुल्फिकार निवासी फतेहउ ल्लागंज ठाकुरद्वारा!
5_ इकरार( 30 वर्ष) पुत्र अबरार निवासी मोहल्ला बहेड़ा वाला ठाकुरद्वारा (टेंपो चालक!)

आरोपियों ने बताया कि हम आवारा गांयो को पकडकर उन गायों के हाथ पैर बांधकर काटते थे हम पकडे न जाने जाएं इसलिए उनकी खाल व आंतों को अन्य गंदगी के साथ नदी में बहा देते हैं फिर फटाफट बड़े-बड़े टुकड़ों में काटकर कटो मे, कपड़े में पैक कर इकरार के टेंपो में रखकर यहां आकर महंगे दामों में बेच देते हैं गाय का मांस करीब 400 से 450 किलो तक आसानी से बिक जाता है ?

बरामदी के आधार पर पांच लोगो के खिलाफ उत्तराखंड गौ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा 3,5,611 (1) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है?
रामनगर से नरेश चोपड़ा की रिपोर्ट
