लुधियाना में नशा और आतंक: दो कारोबारी भाइयों ने तलवारों से किया सगे परिवार पर हमला, पिता-पुत्र लहूलुहान, BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

लुधियाना/पंजाब (नरेश चोपड़ा की रिपोर्ट): पंजाब के लुधियाना में नशे की हालत में कानून को ताक पर रखकर सरेआम गुंडागर्दी का एक खौफनाक मामला सामने आया है। साहनेवाल के लोहारा रोड स्थित ‘ड्रेपर रेडीमेड’ कपड़ों का कारोबार करने वाले दो सगे भाइयों ने नशे में धुत होकर तलवारों (कृपाण) से लैस होकर एक बेकसूर परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस हिंसक वारदात में पीड़ित परिवार के दो युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गए हैं। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है।मामूली विवाद के बाद रची गई खूनी साजिशपुलिस को दिए गए बयानों के मुताबिक, न्यू सतगुरु नगर (लोहरा) के रहने वाले 43 वर्षीय सतनाम सिंह, जो ताले-चाबी बनाने का काम करते हैं, ने बताया कि बीती 16 जून को उनका बेटा हरनाम सिंह रोते हुए घर लौटा। उसने बताया कि प्रेम नगर निवासी वरिंदर सिंह और उसके भाई असनील ने नशे की हालत में उसे बिना वजह रोका, मारपीट की और गाली-गलौज की।मामले को शांत करने और रफा-दफा करने के इरादे से जब पिता सतनाम सिंह अपने बेटों के साथ स्कूटी पर सवार होकर आरोपियों की दुकान ‘ड्रेपर रेडीमेड’ पहुंचे, तो वहां का नजारा बेहद डरावना था। आरोपी वरिंदर सिंह और असनील सिंह पहले से ही हाथों में नंगी तलवारें लेकर दुकान के मुख्य गेट पर घात लगाए खड़े थे।

“पीड़ित परिवार के दुकान पर पहुंचते ही आरोपियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बिना कुछ सुने तेजधार हथियारों से सतनाम सिंह और उनके बेटों पर धावा बोल दिया। बेटों को लहूलुहान करने के बाद भी आरोपियों का दिल नहीं भरा और वे सरेआम पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां देते रहे।”हरकत में आई पुलिस, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्जमामले की गंभीरता और इलाके में फैले तनाव को देखते हुए पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 जून को दोनों सगे भाइयों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली।नए कानून के तहत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचानाधारा 126(2): गलत तरीके से रोकना या बंधक बनानाधारा 118(1): खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचानाधारा 351(2): आपराधिक धमकी देनाधारा 3(5): संयुक्त दायित्व (एक से अधिक लोगों द्वारा मिलकर अपराध करना)ताजा अपडेट: पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों वरिंदर सिंह और असनील सिंह को हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे की तफ्तीश जारी है। इलाके के लोगों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है।लेटेस्ट खबरों और वीडियो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ‘लीड इंडिया टीवी न्यूज’ वेब पोर्टल के साथ।#LudhianaCrime #PunjabPolice #BNS #CrimeNews #LeadIndiaTV #LudhianaNews #BreakingNews #PunjabCrime #AssaultCase

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *