
रिपोर्ट: नरेश चोपड़ा : पंजाब के कई गांवों में लव मैरिज को लेकर पंचायतों का सख्त रवैया सामने आया है। रोपड़ (रूपनगर) सहित अमृतसर समेत कुल 8 जिलों में पंचायतों ने इस मुद्दे पर कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, रूपनगर के एक गांव की पंचायत ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि जो युवक-युवती प्रेम विवाह करेंगे, उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे जोड़ों और उनके परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
यह कोई पहली घटना नहीं है। वर्ष 2025 से अब तक राज्य के लगभग 9 गांवों में पंचायतें इस तरह के आदेश जारी कर चुकी हैं, जिसमें लव मैरिज करने वालों को समाज से अलग-थलग करने की कार्रवाई की गई है।
दूसरी ओर, समाज के पढ़े-लिखे और कानूनी जानकारी रखने वाले लोगों ने पंचायत के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि शादी करना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और पंचायत के पास किसी को विवाह करने से रोकने या सामाजिक बहिष्कार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या पंचायत का यह फरमान कानून के दायरे में टिक पाएगा या फिर इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आने वाले समय में यह मुद्दा बड़ा विवाद बन सकता है।
🔎 मुख्य बिंदु:
8 जिलों में पंचायतों का सख्त फैसला
लव मैरिज करने वालों पर गांव से निष्कासन का आदेश
सामाजिक बहिष्कार का भी प्रस्ताव पास
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया असंवैधानिक
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